Anti-Ragging Committee
The College takes discipline in its true spirit to equip its scholars to tune themselves to achieve their goals. Ragging is strictly prohibited in Confluence College of Higher Education. Any student found Including in any form of ragging, directly or indirectly, actively or passively, or being a part of conspiracy to promote ragging, within or outside the campus, would face strict disciplinary action by the college. Confluence College of Higher Education is an educational institute and is committed to maintain learning environment that is free from harassment, exploitation, and discrimination. To achieve these objectives, the anti-ragging committee has been constituted by the College comprising of discipline and anti-ragging committee and anti-ragging squad.
रैगगिंग क्या है ?
रैगिंग के अंतर्गतः
- कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न होना जिससे अन्य छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए, कहना जो छात्र छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो ।
- कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1683 (कर्नाटक अधिनियम नं. 2,1664 )अनुच्छेद 2 (26) के अनुसार रैंगिंग की परिभाषा इस प्रकार है:- किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव – मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए, या डरा-धमकाकर, गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचा कर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, ख्ललत अवरोध, गलत ढ़ंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर
वैधानिक रैगिंग का स्वरूप :
रैंगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है- संपूर्ण नहीं ) में पायी जाती है:
- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए, सामूहिक कवायद करने के लिए।
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सीनियर छात्रों के लिए, क्लास – नोट्स उतारने के लिए, अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए, सीनियर छात्रों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
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अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए, नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु।
- अश्लील चित्रों को देखने के लिए, शराब, उबलती हुई चाय आदि के लिए बाध्य करना, कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना ।
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ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है ।
- नंगा करना, चुंबन लेना आदि। अन्य अश्लीलताएँ करना।
-
उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त हैं।
रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाले दण्ड
- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया जाना। * राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर – प्रतिबंध।
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परीक्षा परिणाम रोकना।
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छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
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संस्था से रस्टीगेट किया जाना ।
- परीक्षाओं से वंचित करना
- आर्थिक दण्ड रूपये २५००० /- तक।
· Anti-Ragging Squad
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DESIGNATION |
NAME OF THE COMMITTEE MEMBERS |
CONTACT NUMBER |
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Principal |
Dr. Rachana Pandey |
9407610090 |
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Anti-Ragging Convener |
Mr. Vijay Manikpuri |
9340377335 |
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Member |
Smt. Divya Shrivastava |
6266654371 |
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Member |
Smt. Geeta Patel |
9098238098 |
Report 2025-26
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